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FRO और ACF भर्ती परीक्षा को रद्द करने का सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, अगली सुनवाई 24 सितंबर को

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द फॉलोअप डेस्क, रांची:

सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में JPSC की FRO और ACF भर्ती परीक्षा मामले में अहम सुनवाई हुई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट भर्ती परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि इन दोनों परीक्षाओं में फिलहाल नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हेमंत सरकार ने JPSC-JSSC रिफॉर्म के लिए जारी छात्र आंदोलन के बीच 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिनमें FRO और ACF की भर्ती परीक्षा भी शामिल है। फिलहाल, इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने का हेमंत सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। 

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई
गौरतलब है कि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके JPSC की नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने FRO और ACF की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 

मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को
गौरतलब है कि JSSC-CGL, 11वीं-13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) की नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक का हवाला देते हुए FRO और ACF की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की गई है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने अपना पक्ष रखा था। 
 

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