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चिटफंड कंपनी DGN के संचालक राम किसुन को नहीं मिली बेल, CBI कोर्ट में याचिका खारिज

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रांची  

DGN नाम की चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों के करोड़ों रुपये की जालसाजी करने वाले राम किसुन को CBI की स्पेशल अदालत ने बेल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने चिटफंट कंपनी के संचालक राम किसुन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई की। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल आरोपी राम किसुन की जमानत पर रिहाई संभव नहीं है। अदालत ने राम किसुन की ओj से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

ये है पूरा मामला 
गौरतलब है कि चिटफंड कंपनी की आड़ में राम किसुन की संचालन वाली कंपनी ने लोगों के करोड़ों रुपये की ठगी कर ली है। राम किसुन ने लोगों को बैंक से अधिक ब्याज देने का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपये अपनी चिटफंड कंपनी में जमा कराया था। खास समय बीत जाने के बाद लोगों की ओऱ से पैसे की मांग की जाने लगी तो राम किसुन रांची से फरार हो गया। इस मामले में ठगी का शिकार बने लोगों ने लालपुर पुलिस स्टेशन में जालसाजी का मामला दर्ज कराया था। तहकीकात के बाद इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया गया था। CBI पहले चरण की जांच के बाद राम किसुन सहित अन्य जालसाजों के खिलफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।