द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वपास ले ली है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
दरअसल इरफान अंसारी ने झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को दुमका सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को सही ठहराया था। 2018 में दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर अस्पताल से वायरल होने का मामला सामने आया था। इस घटना में इरफान अंसारी के मोबाइल से तस्वीर वायरल होने का आरोप लगा था। जामताड़ा थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अब जब मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, तो आगे इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में ही जारी रहेगी।