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झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की सुप्रीम कोर्ट में पेशी, जानें क्या है पूरा मामला 

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रांची 
झारखंड में अराजपत्रित कर्मियों के वेतन भुगतान का मामला पिछले दो दशक से लंबित है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। मामले में आज झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की भी सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। बता दें कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछले पांच अक्टूबर को भी दलीलें पेश की गयी थीं। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिदंल और जस्टिस विक्रम नाथ की अदालत में दलील पेश की गयी थी। दोनों न्यायधीशों ने अदालत में कहा था कि इस तरह के संवेदनशील मामले में भी झारखंड सरकार उदासीन है। झारखंड की ओर से किसी एडवोकेट को बहाल नहीं किया जाना चिंताजनक बात है। इसी आलोक में आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अदालत में पेश का फरमान जारी किया गया था। 

कोर्ट ने सरकार को दी सलाह 

बहरहाल है आज की बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले का शीघ्र निदान करने के लिए कहा है। अदालत ने इस मामले में तीन सदस्य वाली कमेटी बनाने का सुझाव सरकार को दिया है। मिली खबर के मुताबिक इस कमेटी में अवर सचिव स्तर के तीन अधिकारी होंगे। ये अधिकारी क्रमशः केंद्र सरकार, झारखंड और बिहार के होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस दिन कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। जानकारों का मानना है कि इसी के मद्देनजर कोर्ट वेतन भुगतान मामले में निर्णय सुना सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि मुख्य सचिव को सशरीर हाजिरी देने की शर्त से मुक्त किया जाये।