द फॉलोअप डेस्क
बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अब जींस-टीशर्ट पहनकर स्कूल नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में डीजे, डांस, गाना और रील बनाने पर भी रोक लगाए गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख कर ड्रेस कोड फॉलो कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह भी बताया गए है कि शिक्षक क्या पहनकर स्कूल में जा सकते है और क्या नहीं। इसके साथ ही निर्देश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर कारवाई की जाएगी।
क्या दिए गए निर्देश
निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने और मर्यादित व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया गए था, लेकिन लगातार यह देख आज रहा है कि विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले लोग और शिक्षक संस्कृति के विरुद्ध में जाकर कपड़े पहनकर आ रहे थे।इसके साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से डांस, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिवधियां स्कूल परिसर मे करते हुए पाया गया है। शिक्षक और कर्मियों के स्कूल परिसर में इस तरह का आचरण और व्यवहार स्कूल के माहौल को बिगड़ता है,जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। केवल स्कूल कलैंडर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य, संगीत आदि का अनुशासित और शालीन कार्यक्रम ही मान्य होंगे।
केके पाठक ने लगाई थी जींस-टीशर्ट पर रोक
बता दें कि इससे पहले बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव केके पाठक ने शिक्षा विभाग ने अपने कार्यकाल में जींस और टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी थी । इसके लिए बकायदा विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस के मुताबिक, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को अब फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस आने के निर्देश दिए गए थे।