द फॉलोअप डेस्क
झारखण्ड हाईकोर्ट में मंगलवार को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी सीजीएल) परीक्षा पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षाफल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता, तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाए।
मिली खबर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस FIR दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे।