रांची:
झारखंड हाईकोर्ट ने ज़मीन से जुडी एक केस की फाइल गुम हो जाने पर कड़ा रूख अपनाया है। मामले को लेकर ADG अभियान संजय आनंद लाटकर और रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा(Surendra kumar jha ) झारखंड हाईकोर्ट(High court) के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 3 सप्ताह में रेवेन्यू(Revenue) से जुड़ी फाइल को ढूंढने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा।
जमाबंदी से जुड़ा है मामला
कोर्ट ने यह आदेश जमाबंदी को लेकर दिए गए आवेदन को रद्द किए जाने को लेकर है। याचिकाकर्ता आशीष कुमार सिंह ने वर्ष 1991 में रातू अंचल में एक भूखंड की जमाबंदी करवाने के लिए आवेदन दिया था। उनका आवेदन रद्द कर दिया गया था। लेकिन आवेदन रद्द होने के आदेश कॉपी उन्हें नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब अदालत ने पुलिस को आवेदन रद्द करने के आदेश की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश है। आशीष कुमार सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन एन पाठक की पीठ ने सुनवाई की। मामले में पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि जमाबंदी रद्द करने से संबंधित आवेदन और उसके आदेश की कॉपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।