रांचीः
असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई। दरअसल इंटरव्यू में शामिल होने की मांग के लिए कई अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों छात्र प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि 16 जून को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
38 अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया था
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुभाषिश रसिक सोरेन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया था कि रिजर्व कोटे के छात्रों के लिए 32 प्रतिशत और EWS के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है। उस हिसाब से 1355 अभ्यर्थियों इंटरव्यू के लिए बुलाना था लेकिन सिर्फ1056 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया था। कई छात्रों के पास क्वालिफाइंग मार्क्स है लेकिन फिर भी उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। बता दें कि 38 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया था.