द फॉलोअप डेस्कः
हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने कह दिया है कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी याचिका कर दी थी। दरअसल याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मांगी थी। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया था। ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी। दरअसल उस दिन ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग कर ली थी। जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की। 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला आ गया है कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे।
हेमंत सोरेन ने 29 मार्च से 2 फरवरी तक मांगी थी अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में 29 फरवरी से 2 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इससे पहले 22 फरवरी को रांची के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने बजट सत्र में भाग लेने की मांग संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने तर्क दिया था कि न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन के संवैधानिक अधिकार निलंबित हैं और इसलिए वह बजट सत्र में भाग नहीं ले सकते। इसके बाद 23 फरवरी को हेमंत सोरेन ने 29 फरवरी से 2 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाला केस में 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी उनको 13 दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।
बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर ईडी कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।