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CM हेमंत के काफिले पर हुए हमला मामले में भैरव सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई, HC ने मांगी केस डायरी

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द फॉलोअप डेस्क
CM हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मामले में भैरव सिंह की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भैरव सिंह के विरुद्ध दर्ज केस की केस डायरी तलब की। बताते चलें कि हरमू रोड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में भैरव सिंह समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वैसे भैरव सिंह को हाईकोर्ट से बेल मिली थी। निचली अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने भैरव सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। आरोप गठन के खिलाफ ही भैरव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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काफिले को रोकने की हुई थी कोशिश
रांची के ओरमांझी में तीन जनवरी 2021 को एक युवती की सिर कटी लाश मिली थी। इस घटना के बाद चार जनवरी की शाम मुख्यमंत्री का काफिले को रोकने की कोशिश हुई थी। काफिले के आगे चलने वाली पायलट गाड़ी को रोक कर क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया था। इसके अलावा रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शन करने वालों की झड़प भी हुई थी।

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