राँची:
स्लॉटर हाउस के संचालन को शुरू कराने को लेकर दायर याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर विकास विभाग को 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग से बार-बार अदालत में जवाब नहीं दाखिल किए जाने को लेकर अदालत ने फटकार के साथ जुर्माना लगाया। दोनो विभागों को जुर्माने की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने को कहा गया है। इसके साथ अदालत ने रांची नगर निगम से अवैध बूचड़खानो की जानकारी माँगी और उनपर लगाम लगाने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
20 करोड़ की लागत से बने बूचर खाने का नहीं हो रहा प्रयोग
नियमानुसार राजधानी में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर लगाम लगाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने कांके में एक स्लॉटर हाउस का निर्माण करवाया था। साथ ही शहर में मौजूद सभी दुकानदारों को निर्देशित किया था कि सभी दुकानदार नियम का पालन करेंगे। नियम पालन नहीं होता देख अदालत में एक याचिका दाख़िल की गई। जिस पर सरकार से जवाब माँगा गया था,लेकिन सरकार ने 2 वर्ष में कोई भी जवाब दाख़िल नहीं किया। ऐसे में अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए विभाग पर जुर्माना लगाया साथ ही 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।