रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज के तत्कालीन जिला उपायुक्त (डीसी) रामनिवास यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने खनन संचालक के खनन पट्टे को अवैध करार देते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया। मंगलवार को चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि उपायुक्त के पास खनन पट्टा रद्द करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने बिना अनुमति के पट्टा रद्द कर दिया।