गढ़वा:
गढ़वा के नगर ऊंटारी अनुमंडलीय न्यायालय के ACGM की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के मामले में अधिवक्ता चंदा देवी समेत 4 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, दहेज मांगने के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को छह-छह माह के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है।

लंबी जिरह के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में नगर ऊंटारी अनुमंडलीय न्यायालय की अधिवक्ता चंदा देवी, उनके पति राम अंगेश पासवान, मां मालती कुंवर और भाई सत्येंद्र कुमार को दोषी ठहराया है। महिला थाना कांड संख्या 04/2019 तथा जीआर केस संख्या 885/2019 में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही और बहस सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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यूपी की खुशबू कुमारी ने दर्ज कराया था केस
गौरतलब है कि अधिवक्ता चंदा देवी की भाभी यूपी के सोनभद्र जिला अंतर्गत विंढमगंज थाना स्थित घरती ठोलवा गांव की खुशबू कुमारी ने 24 मार्च 2019 को चारों अभियुक्तों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नगर ऊंटारी महिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक मो. अमजद अली ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौतम कृष्ण सिन्हा ने बहस की।