द फॉलोअप डेस्क
2022 में त्रिकूट रोपवे हादसा मामले में दर्ज प्राथमिक जांच अब तक अधूरी है। इस दुर्घटना से संबंधित जनहित याचिका निष्पादित हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने रोपवे ऑपरेटर विनित सिन्हा के खिलाफ जून 2024 में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में अन्य दोषियों का पता लगाने के लिए जांच जारी रहने का उल्लेख किया गया है, जो अब तक जारी है।
यह प्राथमिकी देवघर जिले के मोहनपुर थाने में मुकुन पूजहर की शिकायत पर दर्ज की गई थी। आरोप था कि त्रिकूट रोपवे के संचालन में लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई, जिसमें लोगों की जान गई और कई घायल हुए। पुलिस की जांच के बाद, विनित सिन्हा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। विनित सिन्हा को स्थानीय स्तर पर रोपवे संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 287/304(ए) के तहत दोषी मानते हुए आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य दोषियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
इसके अलावा, सरकार ने दामोदर रोपवे को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। त्रिकूट रोपवे दुर्घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले में जनहित याचिका शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जांच अधिकारी अब इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं।
हालांकि, उच्च स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट से संबंधित जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। इसके बावजूद, न्यायालय ने पुलिस और सरकार की कार्रवाई के बाद जनहित याचिका को बंद कर दिया।