रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी। इसमें कई अहम निर्णय लिये गये। बैठक में राजकीय श्रवणी मेला-2024 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था के संधारण लिए 20.07.2024 से 19.08.2024 तक 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं, राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन की सुविधा की स्वीकृति दी गई।
बैठक में लिये गये अहम फैसले-
★ NPS Tier-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ स्टीफन मरांडी को योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।
★ तमिलनाडु राज्य में झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गये SRMI एवं Migrant Control Room के प्रतिनिधि आकाश कुमार एवं शिखा लकड़ा के द्वारा की गई वायुयान यात्रा पर किये गये व्यय की राशि का भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति की दी गई।
★ झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड के 132 केवी एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईन में OPGW आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने के लिए 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने संबंधी योजना की स्वीकृति दी गई।
★ "मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना" के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 05 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति के लिए "मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना" की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राँची के विघटन, उसके अधीन कार्यरत कर्मियों का समायोजन तथा आस्तियों का निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
★ पलामू जिला के पण्डवा एवं नावा बाजार अंचल अन्तर्गत अवस्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माईन्स के 116.80 हे० क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा० लि० के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य अन्तर्गत विभिन्न थाना एवं ओपी के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्य-737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु निर्गत ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या-277, दिनांक-17.02.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ 220 के०वी० गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाईन का 400/220 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन में लिलो संचरण लाईन योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड पुलिस अंतर्गत Transparent Recruitment Process के तहत होनेवाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए R.F.I.D CHIP एवं अन्य Electronic उपकरण के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म M/S Timing Technologies India Pvt. Ltd., Hyderabad को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम को पुनर्स्थापित करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 14.92 करोड़ को पुनर्स्थापित करते हुए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 281600499.00 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।