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विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मामला, कोर्ट ने कहा- तीनों अपील पर एक साथ होगी सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्क

कांके विधानसभा सीट से बेजेपी विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को सही करार जाने के झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 मार्च बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई की। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में दायर तीनों केस पर एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया। वहीं, कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि तय की है।

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LPA के जरिए से एकल पीठ के आदेश को दी चुनौती

जानकारी के मुताबिक एकल पीठ ने 31 जनवरी को कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को रद्द कर दिया था। जिसके बाद पीठ ने इमामले की सुनवाई के लिए एक अलग कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। वहीं, इसके खिलाफ सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में LPA दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। विधायक समरी लाल ने हाईकोर्ट की कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के उस आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है। स्टेट स्क्रूटनी कमेटी ने बिना किसी गवाह और ठोस साक्ष्य के उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया, जो निराधार है।

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