द फॉलोअप डेस्क
बिहार में बिजली कनेक्शन लेना अब सस्ता और आसान होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई दरें तय की हैं। ये दरें 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए हैं। न्यूनतम 900 रुपये प्रति किलोवाट देने होंगे। पहले यह दर 2000 रुपये तक थी। घर से तार-पोल की दूरी 35 मीटर तक हो तो अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा। अधिक दूरी पर हर 50 मीटर के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह नया नियम जल्द ही लागू होगा।
बिजली कंपनी की याचिका पर फैसला
दरअसल, यह फैसला बिजली कंपनी की याचिका पर आया है। आयोग ने जनसुनवाई की। कंपनी, आम लोग और गैर-सरकारी संगठनों से राय ली। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने 20 पन्नों के फैसले में यह घोषणा की। नई दरें प्राक्कलन के आधार पर तय की गई हैं।
तीन किलोवाट से अधिक पर 2700
तीन किलोवाट से अधिक पर 2700 के अलावा 900 रुपये प्रति किलो वाट देने होंगे। उपभोक्ता के घर से पोल की दूरी 35 मी हो तो कोई राशि नहीं लगेगी इससे अधिक होने पर 50 मीटर पर 1612 रुपए प्रति स्पेन देने होंगे। एलटी फेस 3 में 5 किलो वाट के कनेक्शन में 4500 रुपए लगेंगे, 5 किलो वाट से अधिक के कनेक्शन पर 4500 रुपये के अलावा प्रति किलो वाट 1000 रुपये देने होंगे। इससे अधिक दूरी 50 मीटर तक की दूरी के लिए 4795 रुपये देने होंगे। इसमें भी घर और पोल के बीच 35 मीटर की दूरी पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।