झारखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, गिट्टी व बोल्डर जैसे लघु खनिज वाहनों के लिए ISTP व्यवस्था लागू होगी। ऑनलाइन पास और शुल्क भुगतान अनिवार्य होगा।