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रांची: बंद था शटर और अंदर जारी थी खरीद-बिक्री, अधिकारियों ने कपड़ा दुकान को किया सील

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द फॉलोअप टीम, रांची: 
जिला प्रशासन रांची द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु रांची वसियों से लगातार अपील की जा रही है। दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा लगातार गश्ती भी की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर उत्कर्ष गुप्ता और अंचल अधिकारी सदर प्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कपड़े की दुकान को सील किया है। 

अपर मार्केट में अंचल अधिकारी की जांच
गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी प्रकाश ने अपर मार्केट जाकर जांच किया। यहां पर कपड़े की दुकान के खुली रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। जांच में सूचना सही पाई गयी। कपड़े की दुकान खुली पाई गई। कपड़े की दुकान का खुला रहना कोविड रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। अंचल अधिकारी सदर श्रद्धानन्द रोड अपर बाजार के दुकान मलिक बॉय, बनवारी कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो दुकान का शटर लगा हुआ था। दुकान के अंदर में काफी लोगों की भीड़ लगी थी। 

दुकानदारों के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई
दुकान मालिक वारिस मलिक तथा अवेस आलम, मो0 इसरार, मो0 आदिल, मो0 आसफ अली,मो0 इमरान और मो0 बसरूद्दीन पर सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोविड-19 जैसे गम्भीर वैश्विक महामारी के संक्रमण को बढ़ावा देते हुए कपड़ा बिक्री करने के कारण  प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा  आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा। इसके अंतर्गत जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कपड़े की दुकान को खोलने पर पूर्णतः पाबन्दी लगाई गई है।

व्यक्ति नजदीकी थाने में दे सकता है सूचना
जिला प्रशासन रांची स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी सख्ती से नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आई पी सी  की सुसंगत धाराओं के तहत  कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उल्लंघन के सम्बंध में कोई भी व्यक्ति नजदीकी थाना को इसकी सूचना दे सकते हैं। जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।