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रिनपास में बिना बोली तय किये दवाओं की आपूर्ति से राजस्व को नुकसान: हाईकोर्ट

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

रिनपास में दवाई आपूर्ति मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी को दवाओं की आपूर्ति का आदेश जारी किया जा रहा है। कहा कि वो बिना बोली तय किया गया जो क्योरोफाइ फार्मास्युटिकल-रिनपास की मनमानी को दर्शाता है। इसके कारण प्रतिवादी को अनुचित लाभ मिल रहा है। सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है।

पूर्व की सुनवाई से क्या मिली जानकारी
कोर्ट ने कहा कि पूर्व में हुई सुनवाई की जानकारी होती है कि क्यूरोफाई फार्मास्युटिकल प्रतिवादी निविदा प्रक्रिया में एक अयोग्य पार्टी है। इसके बाद 16 वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। मामले में क्यूरोफाइ फार्मास्युटिकल को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि रिनपास में करीब 5 करोड़ रुपये की दवा खरीद होनी थी। इस मामले में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर ज्यादा दाम पर दवा खरीद का आरोप लगाते हुए सीएल लैब और सिटी फार्मा में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।