द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखण्ड में अब 1 जुलाई से बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा नहीं मिलेगी। झारखण्ड में एक भी ड्राइविंग स्कूल अपग्रेड नहीं हुए हैं। इसलिए पहले की तरह ही ऑन स्पॉट ड्राइविंग टेस्ट देकर सफल होने के बाद ही लाइसेंस जारी होगा। दरअसल, झारखंड में ड्राइविंग स्कूल की बुनियादी संरचना नहीं बनने के कारण यह हो रहा है।
ड्राइविंग स्कूल से मिले डीएल से मिली छूट
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले को स्थाई डीएल बनाने में टेस्ट लेने से छूट देने की व्यवस्था एक जुलाई से लागू होनी वाली थी । इसलिए परिवहन विभाग को ड्राइविंग स्कूल को अपग्रेड करने की बात याद आई। परिवहन विभाग निजी संस्थानों से लेना चाह रहा है क्योंकि राज्य में मान्यता प्राप्त दो ही संस्थान है जिसे सरकार द्वारा मान्यता मिली है।
दफ्तर का चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगाा
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का नया नियम प्रभावी होने के बाद लाइसेंस बनाने के लिए आवेदक को डीटीओ व एमवीआई ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निबंधित डाक से आवेदक के यहां लर्निंग लाइसेंस पहुंचेगा। लर्निंग लाइसेंस के 30 दिनों बाद स्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी।