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बिहार में शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन जारी, 4 चरणों में होगी शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग

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द फॉलोअप डेस्क
बिहार में लंबे समय से ट्रांसफर-पोस्टिंग की राह देख रहे शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यह प्रक्रिया 4 चरणों में होगी।

इस आधार पर होगा ट्रांसफर
इसमें पहले चरण में उन शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, जो असाध्य रोग, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा या परित्यक्ता की श्रेणी में आते हैं। दूसरे चरण में वे शिक्षक शामिल होंगे, जिनका ट्रांसफर पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर होगा। तीसरे चरण में उन महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, जिन्होंने ऐच्छिक स्थान से पदस्थापन की दूरी को लेकर आवेदन किया है। जबकि चौथे चरण में यह प्रक्रिया पुरुष शिक्षकों के लिए लागू होगी।शिक्षक विभाग ने जारी की गाइडलाइन
1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कुल 1 लाख 90 हजार शिक्षकों ने विशेष समस्याओं के कारण ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों के लिए भी गाइडलाइनों का ऐलान किया है। जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच या अन्य आरोपों की जांच चल रही हो। इसके साथ ही जो अनुपस्थित रहे हों या जिनका सरकारी राशि से संबंधित बकाया हो। 

16 पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति
इसके अलावा ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले की जांच के लिए 16 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो इन मामलों की स्क्रूटनी करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया से शिक्षकों को उम्मीद है कि उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया शीघ्र और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी।

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