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राहत : राशनकार्ड धारियों को झारखंड में अब सस्ता मिलेगा पेट्रोल, एप हुआ लॉन्च

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द फॉलोअप टीम, रांची:

कुछ दिनों पहले ही झारखंड सरकार ने सूबे में सस्ते दरों पर पेट्रोल और डीजल देने की बात कही थी। कहा गया था कि इसके लिए राशनकार्ड होना जरूरी होगा। आज इसे अमली जामा पहना दिया गया। एक एप लॉन्च किया गया है।मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने CMSUPPORTS एप लॉन्च किया। "पेट्रोल सब्सिडी योजना" का लाभ लेने वालों को इसमें निबंधन कराया होगा। एप के अलावा http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्ड धारी योजना का लाभ ले सकेंगे। लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तेहत दिया जाएगा।

 

मौके पर मंत्रियों में आलमगीर आलम, डॉ. रामेश्वर उरांव, चम्पाई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, मिथलेश ठाकुर, जोबा मांझी, बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, हिमानी पांडेय, सचिव खाद्य आपूर्ति व सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे |

 

 

26 जनवरी से योजना का उठाया जा सकेगा लाभ

गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 2022 से योजना के जरिये राशन कार्ड धारियों का इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से चला जायेगा। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को दुमका से योजना का शुभारम्भ कर आहर्ता पूरी करने वाले लाभुकों को लाभान्वित करेंगे। 

 

 

ये होनी चाहिए अहर्ता

>आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए। 

>राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। 

>आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। 

>आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। 

>आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 

>आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए। 

 

ऐसे करें रजिस्टर/निबंधन

>CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा। 

>आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा। 

>OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे। 

ऐसे होगा सत्यापन
>वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जाएगा। 
>सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी।