द फ़ॉलोअप टीम, रांची
झारखण्ड में कोर्ट की फिजिकल सुनवाई नाै माह से बंद है। इस बाबत रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने सभी जिलों के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पत्र भेजा है। पूर्व में जारी एसओपी व कोविड-19 गाइडलाइन के आधार पर फिजिकल सुनवाई के लिए कोर्ट रूम तैयार किये गये हैं। फिजिकल कोर्ट में जज पारदर्शी प्लास्टिक के अंदर रहेंगे। कोरोना में आ रही कमी को देखते हुए जिला व अनुमंडलीय सिविल कोर्ट में दो फरवरी से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। इस दाैरान हाइकोर्ट द्वारा 14 जनवरी को जारी एसओपी एवं कोराेना नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा। फिजिकल सुनवाई के साथ-साथ वर्चुअल सुनवाई भी चलती रहेगी।
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कोविड-19 गाइडलाइन का किया जयेगा पालन
सुनवाई के दाैरान कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन किया जायेगा। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। कोरोना के केस के आधार पर चरणबद्ध तरीके से फिजिकल कोर्ट बढ़ाये जायेंगे। अति आवश्यक मामलों में ही मुवक्किल या गवाह को कोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जायेगा। वहीं, एसओपी में लॉयर्स चेंबर ब्लॉक के लिए भी गाइडलाइन जारी की गयी है। चेंबर ब्लॉक का समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा। शनिवार व छुट्टी के दिन लॉयर्स चेंबर ब्लॉक का सैनिटाइजेशन करना होगा। एक ही द्वार से प्रवेश मिलेगा, जहां हैंड सैनिटाइजर मशीन लगायी जायेगी। सिर्फ वकीलों व स्टाफ को ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश मिलेगा़।