द फॉलोअप टीम, रांची :
राइट टू एजुकेशन के तहत देश के सारे निजी स्कूलों में 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का नामाकन होना अनिवार्य है। लेकिन इस कानून का पालन निजी स्कूल किस हद तक करते हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर से झारखंड का शिक्षा विभाग ने बीपीएल बच्चों का नामांकन कराने के लिए आवेदन माँगा है।
15 जनवरी से करें आवेदन
शिक्षा विभाग ने राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए 15 जनवरी से आवेदन मांगे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित बच्चों को नामांकन देना अनिवार्य है। इसी के तहत 22 फरवरी तक खाली सीट भरने की सेकेंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बच्चों का नामांकन हो सकेगा।
विभाग को पता नहीं कितने बच्चों का हुआ एडमिशन
राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर कोई डेटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। बार-बार निजी स्कूलों को इसे लेकर निर्देश दिए जाने के बावजूद निजी स्कूलों की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। जबकि ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीट पर नामांकन लेना अनिवार्य है। इस सेशन से सरकार इस दिशा में गंभीर भी दिख रही है। विभाग के प्रधान सचिव की ओर से मामले को लेकर तमाम जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है।
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विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी
शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत 5 फरवरी को चयनित बच्चों की सूची प्रकाशित होगी। वहीं, 15 फरवरी को नामांकित बच्चों की सूची जारी कर दी जाएगी। 22 फरवरी को खाली सीट भरने की सेकेंड लिस्ट जारी होगी। 1 मार्च को प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है और तमाम निजी स्कूलों को इस दिशा में जल्द से जल्द पहल करने का निर्देश भी दिया गया है।