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झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर क्या सचमुच 10 घंटे की होगी जेल? जानिए! वायरल मैसेज का सच

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द फॉलोअप टीम, रांची 
झारखण्ड में सुबह से एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है. व्हाट्सएप पर वारयल हो रहे मैसेज में कोरोना संक्रमण और मास्क चेकिंग अभियान का जिक्र है. वारयल मैसेज का सच जानने के लिए फॉलोअप के दर्शक लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं. दर्शकों की मांग पर आइये हम आपको इसकी पड़ताल कर वायरल मैसेज की सच्चाई बताते हैं. 

क्या है वायरल मैसेज 
व्हाट्सएप पर रविवार सुबह से ही एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है. मैसेज है -  "कल से पुरे झारखंड में पुलिस का मास्क चैकिंग का 30 दिन का अभियान चलेगा। सभी लोग मास्क का प्रयोग करके अपने को कोरोनावायरस से यथासंभव सुरक्षित रखें, चालान की कार्यवाही और साथ ही 10 घंटे की अस्थाई जेल से भी बचे."  इस मैसेज के वायरल होने के साथ ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. 

क्या है सच्चाई 
वायरल मैसेज की सच्चाई जानने के लिए द फॉलोअप की टीम ने रांची के ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग से संपर्क किया. ट्रैफिक एसपी ने द फॉलोअप को बताया कि मास्क चेकिंग को लेकर व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा मैसेज गलत है और अफवाह है. उन्होंने कहा कि अभी तक विभाग की ओर से ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है. 

जानकार भी इसे कानून संगत नहीं मानते 
कानून के जानकार का कहना है कि वायरल मैसेज में यह लिखा गया है कि मास्क नहीं पहनने पर 10 घंटे अस्थायी जेल में रहना होगा जो  कानून संगत नहीं लग रहा है. जानकार के अनुसार ये कानून के किसी भी नियम के तहत नहीं किया जा सकता है. 

फ़िलहाल 500 रुपये जुर्माना वसूल रही है पुलिस 
रांची के ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने बताया कि ट्रांसपोर्ट सचिव के आदेश के बाद धारा 179 के तहत 500 रुपये जुर्माना बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों से वसूला जा रहा है. धारा 179 के अनुसार सरकारी आदेश का उलंघन करने पर यह जुर्माना लगाया जा रहा है. 

मास्क जरूर पहनें 
द फॉलोअप की पड़ताल में भले ही मास्क चेकिंग को लेकर वायरल हो रहा मैसेज गलत साबित हुआ हो लेकिन द फॉलोअप आपसे अपील करता है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग जरूर करें.