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अब ग्राहकों को ठगना होगा मुश्किल, बढ़ा चढ़ा कर विज्ञापन देने वाले जाएंगे जेल

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द फॉलोअप टीम
नई दिल्ली : उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सोमवार से एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू होने जा रहा है. इससे पहले देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 कानून था, लेकिन डिजिटल इंडिया में बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी और ऐसे कई कारणों के चलते इस कानून में कई बदलाव किए गए. नए कानून के तहत उपभोक्ता अब किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेंगे. भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना और जेल जैसे प्रावधान भी इस कानून में जोड़े गए हैं. 

जनवरी में कानून होना था लागू
पहले इस कानून को जनवरी में लागू किया जाना था, फिर इसे जनवरी में लागू ना करके मार्च कर दिया गया. लेकिन कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में इसे लागू नहीं किया जा सका. अब इस कानून को 20 जुलाई को लागू करने का फैसला लिया गया. सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता की शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी. 

उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधान 
नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिग कंपनियों भी शामिल 
खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाली कंपनी पर जुर्माने और जेल का प्रावधान
उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे
उपभोक्ता मंच में एक करोड़ रुपए तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक करोड़ से 10 करोड़ तक के केस
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केस की होगी सुनवाई
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने की पर होगी कार्रवाई
कैरी बैग के पैसे वसूलने पर शिकायत हो सकती है 

धोखाधड़ी पर लगेगा अंकुश 
आए दिन उपभोक्ताओं के साथ नए-नए तरीक़ों से होने वाली धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून ला रही है,  इस नए कानून के लागू होते ही उपभोक्ताओं के हित में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जो पुराने कानून में नहीं थे। आज से उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो रहा है।