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झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने का हाईकोर्ट का आदेश

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द फॉलोअप टीम, 
रांची हाइकोर्ट ने झारखंड के गैर अनुसूचित 11 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के खाली आरक्षित पदों को जल्द भरने का आदेश दिया है। सोमवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया।

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अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया सरकार ने पहले ही दिया है आदेश 
कोर्ट में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि खाली पदों पर नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही करने का आदेश झारखंड सरकार ने 29 अगस्त 2019 को ही दे दिया है। जेएसएससी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। 11 गैर अनुसूचित जिलों के 1500 अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। बता दें कि वीरेंद्र कुमार ने रिट दायर कर गैर अनुसूचित जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया था. सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद 11 गैर अनुसूचित जिलों के 1500 अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे.