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हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, विधायकों को अब खाली करना होगा सरकारी आवास

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द फॉलोअप टीम, रांची : भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल और रणधीर सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। विधायक द्वारा जबरन सरकारी आवास खाली कराने की चुनौती देनेवाली याचिका को हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। जस्टिस आंनद शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई। महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि घर खाली कराने के सारे नियम का पालन हुआ है। इनलोगों को दूसरा घर अलॉट किया गया है। इसी पर कोर्ट ने दोनों विधायक की याचिका रद्द कर दी। अब सरकारी घर खाली करना होगा।

दोनों विधायकों ने कोरोना का हवाला दिया था
बता दें कि दोनों विधायकों को सरकार की ओर से अवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसे दोनों ने अलग-अलग याचिका दायर कर चुनौती दी थी। दोनों विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उस नोटिस को नियमों के खिलाफ बताया था, जिसमें दोनों को आवास खाली करने को कहा गया था। याचिका में कहा गया कि वह वर्तमान विधायक हैं। उनके साथ परिवार भी रहता है। कोरोना संक्रमण के दौरान आवास खाली कराने पर सरकार ने रोक लगायी है। बावजूद इसके आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है, जो गलत है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।