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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पर लगी रोक हटी, 150 सीट पर होना है नामांकन

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द फॉलोअप टीम, जमशेदपुर:
जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में अब नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि संस्थान नामांकन के लिए होनेवाले दूसरे चरण की काउंसिलिंग में शामिल हो सकता है। मेडिकल में नामांकन को लेकर 20 से 23 नवंबर तक दूसरे चरण की काउंसिलिंग चल रही है। एनएमसी ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र के नामांकन पर रोक लगा दी थी। इस संस्थान में 150 सीट पर नामांकन होना है। 

अक्टूबर में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा मिला
बता दें कि इस आदेश को संस्थान की ओर से पहले झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन यहां से राहत नहीं मिलने के बाद संस्थान ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। संस्थान के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने बताया कि जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मणिपाल विश्वविद्यालय स्वायतशासी (डिम्ड) संस्थान है और उसे अक्टूबर माह में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है

अब यूजीसी-एनएमसी की गाइडलाइन लागू नहीं 
इस बीच संस्थान की ओर से इस सत्र में नामांकन के लिए एनएमसी को आवेदन दिया था। लेकिन एनएमसी ने उनके आवेदन कर रद्द कर दिया था। अदालत को बताया गया कि उत्कृष्ट संस्था का दर्जा दिए जाने की सूचना जब तक उन्हें मिलती, तब तक उन्होंने नामांकन के लिए एनएमसी के यहां आवेदन दे दिया था। उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा मिलने के बाद उनपर यूजीसी और एनएमसी गाइडलाइन लागू नहीं होती है। इसके अलावा एनएमसी को ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नामांकन पर लगी रोक हटायी जाए। इसके बाद अदालत ने एनएमसी के आदेश पर रोक लगाते हुए संस्थान को नामांकन के लिए दूसरे चरण के काउंसिलिंग में शामिल होने का आदेश दिया है।