डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को 4 महीने कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय माल्या पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कोर्ट की अवमानना मामले में ये सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 सप्ताह में ब्याज के साथ 4 करोड़ डॉलर जमा कराने को कहा है। यदि विजय माल्या ऐसा करने में सफल नहीं रहे तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जायेगा। गौरतलब है कि विजय माल्या बैंक फ्रॉड (Bank Fraud) मामले में फरार घोषित है और फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है।
9 हजार करोड़ रुपये बैंक फ्रॉड का आरोप
गौरतलब है कि विजय माल्या पर उनकी किंगफिशर एयरलाइन (Kingfisher Airlines) से जुड़े 9 हजार करोड़ रुपये के बैंक श्रृण घोटाले का आरोप है। उनको अदालत की अवमानना मामले में सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने माल्या की सजा पर फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले की सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था। टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब आगे प्रगति नहीं हो सकती।
फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है विजय माल्या
इधर माल्या के वकील ने बीते 10 मार्च को कहा था कि ब्रिटेन में रह रहे उनके मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल सका है। वे पंगु हैं और अवमानना के मामले में दी जाने वाली सजा की अवधि को लेकर उनका पक्ष रखने में असहाय हैं। पीठ ने इस बीच कहा कि हमें बताया गया कि विजय माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में कुछ मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि कहा कि हमें नहीं पता कि कितने मामले लंबित हैं। जहां तक हमारे न्यायिक अधिकारक्षेत्र का प्रश्न है तो कब तक इस तरह से चल पाएंगे।