द फॉलोअप नेशनल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिक को खारिज कर दिया जिसमें अऱविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की चुनौती दी गयी थी। बता दें कि कांति भाटी नाम के शख्स ने सीएम केजरीवाल के पद को पहले हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वहां से याचिका के खारिज होने के बाद भाटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये याचिका कानूनी योग्यता वाली नहीं है।
क्या है भाटी की दलील
भाटी ने अपनी याचिका में कहा है, चूंकि केजरीवाल शऱाब घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओऱ से गिरफ्तार किये गये हैं, इसलिए उनको सीएम के पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये औचित्य का मामला है। अगर दिल्ली के उप राज्यपाल, एलजी इसमें कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर हस्तक्षेप के लायक हालात हैं तो इसमें उप राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिये, कोर्ट को नहीं।
केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत
बता दें कि 10 मई को दिल्ली में हुए कथित शऱाब घोटाला मामले में गिरफ्तार किये गये सीएम अरविंद केजरावाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उनको 1 जून तक के लिए जमानत मिली है। जमानत के लिए उनको 50000 रुपये का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल शराब घोटाला मामले को लेकर सार्वजनिक स्तर पर कोई बयान नहीं देंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकेंगे। केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
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