द फॉलोअप डेस्क
सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। इस दौरान केजरीवाल को अंतिम जमानत देने पर विचार किया गया। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जमानत पर अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। वे आदतन अपराधी नहीं हैं। इसलिए चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ईडी के वकीलों ने इसका विरोध किया। बहस के दौरान कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अगर जमानत मिलेगी भी तो कुछ शर्तों के साथ। कहा कि उनको अधिकारिक कार्य करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। क्योंकि इसका प्रभाव कई स्तर पर पड़ सकता है।
क्या है ईडी की दलील
इससे पहले, बहस के दौरान अपना पक्ष रखते हुए ईडी की ओऱ से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री पहले से मौजूद थी। इन सबका खुलासा ऐजेंसी ट्रायल के दौरान करने वाली है। एएसजी एसवी राजू ने आगे कहा कि हर जांच अधिकारी का एक विशेषाधिकार होता है। आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं। राजू ने कहा कि सभी सामग्रियों के बारे में बताने का अभी उचित समय नहीं है। बहरहाल, केजरीवाल को जमानत पर अगली सुनवाई गुरुवार या अगले सप्ताह हो सकती है।
क्या हुआ मामले में अबतक
बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल और 3 मई को केजरीवाल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किये थे। कोर्ट ने आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। उसका हनन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित सवालों पर तैयारी के साथ आने को कहा।
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