द फॉलोअप नेशनल डेस्क
सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत का दे दी है। मिली खबर के मुताबिक आज मामले सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत पर ये फैसला सुनाया। सुबह तक ये खबर भी आ रही थी कि आज ईडी दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की बात कही गयी थी।
21 मार्च को गिरफ्तार किये गये है केजरीवाल
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके घर पर छापेमारी के बाद दिल्ली में हुए कथित शराब भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को 28 मार्च 2024 तक रिमांड पर लिया गया और तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज के फैसले से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की और से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
बता दें कि 7 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी। इस दौरान केजरीवाल को अंतिम जमानत देने पर विचार किया गया। लेकिन कोर्ट ने जमानत पर अंतिम फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। वे आदतन अपराधी नहीं हैं। इसलिए चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ईडी के वकीलों ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने कहा था कि उनको अधिकारिक कार्य करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। क्योंकि इसका प्रभाव कई स्तर पर पड़ सकता है।
ईडी ने कोर्ट में दी ये दलील
कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ईडी की ओऱ से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री पहले से मौजूद थी। इन सबका खुलासा ऐजेंसी ट्रायल के दौरान करने वाली है। एएसजी एसवी राजू ने आगे कहा कि हर जांच अधिकारी का एक विशेषाधिकार होता है। आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं। राजू ने कहा कि सभी सामग्रियों के बारे में बताने का अभी उचित समय नहीं है।
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