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NEET पेपर लीक मामला पर SC ने केंद्र और NTA को किया नोटिस जारी, दोहराई काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने की बात

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द फॉलोअप डेस्क
NEET पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई को दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और एनडीए दोनों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से  इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी।


मेघालय केंद्र पर उपस्थित छात्रों ने दायर की थी याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आज सुनवाई की। पीठ ने 14 याचिकाओं की सुनवाई की। इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों और 'स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया' नामक छात्र संगठन द्वारा दायर की गई थीं। जिसमें एक याचिका में कहा गया है कि जो छात्र एनईईटी-यूजी परीक्षा के लिए मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर 45 मिनट बर्बाद कर दिए थे और प्रार्थना की थी। उन्हें उन 1563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने को कहा गया है। इस कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही  NEET परीक्षा को रद्द करने, SIT या CBI जांच संबंधी अन्य याचिकाओं पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया गया है। 


सुप्रीम कोर्ट ने NTA द्वारा दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि कोर्ट काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।

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