द फॉलोअप डेस्क
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल ने सजा पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है। जानकारी हो कि इस मामले में 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। तभी राहुल ने वहां सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राहुल ने कोर्ट से इस फैसले पर दोबारा सोचने के लिए अर्जी डाली थी। जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मतलब यह है कि राहुल गाधी की दो साल की सजा अब बरकरार रहेगी। बता दें कि इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2019 से जुड़ा मामला
मामला 2019 से जुड़ा है। बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी मामले में 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल हुई है। हालांकि सजा कि घोषणा के तुरंत बाद उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई थी। 24 मार्च को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मालूम हो कि राहुल वायनाड से सांसद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। राहुल गांधी आज ही दिल्ली लौट जाएंगे। उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। मोदी सरनेम वाली अपनी 2019 की टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे।
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