द फॉलोअप डेस्क
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। दूसरी ओर ठंड का कहर भी लगातार जारी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) 367 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गयी है। इसे देखते हुए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी बढ़ा दी गयी हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की GRP उप-समिति ने आज ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गयी हैं। ये इस प्रकार हैं-
निर्माण और विध्वंस (डेमोलिशन) के सभी काम।
स्टोन क्रशर का संचालन।
खनन और उससे जुड़े सभी कार्य।
दिल्ली और एनसीआर के जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर) में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहन (लाइट मोटर व्हीकल) का संचालन।
स्कूलों को बंद कर कक्षा 5 तक के छात्रों की फिजिकल क्लास को बंद करके ऑनलाइन क्लास का विकल्प अपनाया जा सकता है।
जरूरी निर्माण कार्यों और सेवाओं को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। ये इस प्रकार हैं -
रेलवे सेवा और स्टेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स।
मेट्रो रेल और स्टेशन प्रोजेक्ट्स।
एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल प्रोजेक्ट्स।
राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स।
अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स (जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली सप्लाई की परियोजनाएं)।
स्वच्छता और जल आपूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट्स (जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट)।
इसके अलावा, ऐसे निर्माण कार्य जो धूल और प्रदूषण नहीं पैदा करते, जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री और इंटीरियर फिनिशिंग (पेंटिंग और पॉलिशिंग को छोड़कर), उन्हें जारी रखने की अनुमति है।
दिल्ली में आज का प्रदूषण
दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे एक्यूआई 367 दर्ज किया गया था। हालांकि उसके बाद भी आज पूरे दिल्ली-NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया। बता दें कि ग्रैप-3 लागू होने के लिए AQI 400 के पास होना चाहिए लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में दी गयी सलाह पर इसे 350 पर ही लागू कर दिया गया है।