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राहत : पवन खेड़ा को SC से मिली अंतरिम जमानत, असम-यूपी में हुए 3 एफआईआर को क्लब करने का दिया आदेश

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द फॉलोअप डेस्क

रायपुर में होने वाले कांग्रेस के 75वें अधिवेशन में शामिल होने जा रहे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। हालांकि, बाद में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। बताते चलें कि खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने 3 बजे से करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी। मतलब अब खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी।

खेड़ा पर हुए 3 FIR को क्लब करने का आदेश
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक और राहत मिली है। दरअसल उनके खिलाफ असम के अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में भी केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को जो गिरफ्तारी हुई है वह असम पुलिस ने अपने यहां दर्ज केस के आधार पर किया था। हालांकि, अब खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। अब खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केस को क्लब करने के मामले में कोर्ट 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा।

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