द फॉलोअप डेस्क
लोकसभा चुनाव में अगर किसी भी तरह का पक्षपात होता है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी DC और SP की होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर चुनाव में पक्षपात होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी DC और SP की होगी। किसी भी राजनीतिक दल के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो। अगर किसी अधिकारी द्वारा किसी भी दल या प्रत्याशी के विरोध या पक्ष में व्यवहार करने की शिकायत सही पायी गयी तो इसके लिए भी डीएम, एसएसपी व एसपी ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान राजीव कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से पक्षपात करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर में मिलेगी वोट करने की सुविधा
बुजुर्गों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को घर से पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान की सुविधा मिलेगी। पहले यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को हासिल थी। इसी तरह 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को भी घर से पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कार्मिकों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। मतगणना में पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाएगी।
बैंकों में लेनदेन पर रहेगी नजर
चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनके वोट अपनी झोली में डालने की राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की जुगत पर भी इस बार आयोग ने खास निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं।सभी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि वह बैंक खातों से असामान्य या अत्यधिक, बार-बार राशि के हस्तांतरण पर नजर रखें। साथ ही मादक पदार्थो, शराब, कैश के आवागमन की भी पूरी निगरानी की जाएगी।