द फॉलोअप नेशनल डेस्क
कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। इस आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित संस्थाओं और सभी तरह के सरकारी और निजी अस्पतालों को जरूरी एहतियात बरतने के लिए निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मकान मालिकों को डेंगू से रोकथाम के लिए जरूरी आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके बाद उनको सजा भी हो सकती है। सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए डेंगू को स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय बताया है। कहा है कि इसको नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
मिली खबरों में बताया गया है कि कर्नाटक सरकार ने 'महामारी रोग विनियम 2020' में भी बदलाव किया है। इन बदलावों के अनुसार, घर मालिकों को पानी की टंकियों, पार्क या प्ले ग्राउंड में मच्छर पैदा होने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। जो मकान मालिक ऐसा नहीं करते पकड़े जायेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में इसके लिए 400 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, छोटी दुकानें, वेंडर्स अगर स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, तो उन पर शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रपट के मुताबिक कर्नाटक में डेंगू के 25,408 मामले सामने आ चुके हैं। इससे 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हासन, धारवाड़ और शिवमोग्गा में दो-दो मौतें हुई हैं और मैसूर, हावेरी और दावणगेरे में एक-एक मौत हुई है। वहीं, कई जिलों के अस्पतालों में डेंगू के मरीज इलाज के लिए एडमिट हैं।