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झारखंड SIR : मृत मतदाताओं के परिजन बिना हस्ताक्षर लौटाएंगे फॉर्म, आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जारी निर्देश  

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रांची
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  के. रवि कुमार ने कहा है कि मृत मतदाताओं के परिजन बिना हस्ताक्षर फॉर्म लौटाएंगे। उन्होंने आगे कहा, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, गैर भारतीय इस प्रक्रिया में भाग न लें यह दंडनीय अपराध है। गैर भारतीय को यदि इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त होता है तो वो इसे बिना भरे एवं हस्ताक्षर किए उचित कारण बताकर बीएलओ को लौटा दें।  के. रवि कुमार मंगलवार को लोहरदगा में मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक एवं चुनाव पाठशाला में उपस्थित मतदाताओं को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी बीएलओ, बीएलए, चुनाव पाठशाल के मेंबर्स के साथ मिलकर एसआईआर संबंधी उनके जानकारियों को जाना एवं बीएलओ को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित भी किया।

प्रत्येक मतदान केंद्रों पर बीएलए 2 की बैठक एवं चुनाव पाठशाला का आयोजन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर बीएलए 2 की बैठक एवं चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बीएलओ द्वारा अपने मतदान केंद्र के एएसडीडी सूची को पढ़कर सुनाई गई। 22 जुलाई को बीएलओ एवं बीएलए 2 की तृतीय एवं अंतिम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की कार्यवाही एवं फोटो भी बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। 22 जुलाई की बैठक में एएसडीडी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसक 5 अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के साथ साथ एएसडीडी सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। के. रवि कुमार ने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची के एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम एसआईआर के ड्राफ्ट मतदाता सूची में न छुटे, एएसडीडी सूची को मूर्त रूप देते समय सभी बीएलओ एवं बीएलए 2 विशेष ध्यान रखकर कार्य करें। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने  प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रहने वाली 5 श्रेणियां जिन्हें एएसडीडी सूची में डाला गया है एवं इन्हें प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा। 

कौन होंगे वोटर लिस्ट से बाहर 

  1. पहले से नामांकित (D - Duplicate/Duplicate Entry): ऐसे मतदाता जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। वे जहाँ सामान्य रूप से रहते हैं, वहाँ के फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे और बाकी जगहों के फॉर्म को बिना हस्ताक्षर किए कारण लिखकर बीएलओ को लौटा देंगे।
  2. मृत (D - Dead): मृत मतदाताओं के परिवार के सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर किए बिना, कारण लिखकर बीएलओ को वापस करेंगे।
  3. स्थायी रूप से स्थानांतरित (S - Permanently Shifted): जो मतदाता रोजगार, शादी या अन्य कारणों से स्थायी रूप से चले गए हैं। यदि पूरा परिवार शिफ्ट हो गया है, तो बीएलओ फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर फॉर्म पर कारण दर्ज करेंगें।
  4. अनुपस्थित/अप्राप्य मतदाता (A - Absent/Untraceable): ऐसे मतदाता जिनके बारे में स्थानीय लोगों या बीएलओ को कोई जानकारी नहीं है। बीएलओ जांच के बाद इनके फॉर्म पर कारण दर्ज कर बीएलओ ऐप पर अपलोड करेंगें।
  5. इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इंकार (F - Foreigners / विदेशी): गैर भारतीय (चाहे कानूनी या अवैध रूप से रह रहे हों) भारत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकते। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें। फॉर्म पर हस्ताक्षर कर झूठी घोषणा देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।
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