द फॉलोअप डेस्क
कैश फॉर क्वेश्चन (Cash for Question) की आरोपी TMC सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंग्ला खाली करना होगा। महुआ को इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी संपदा निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि कैश फॉर क्वेश्चन (Cash for Question) मामले में महुआ की सांसद सदस्यता 8 दिसंबर को समाप्त कर दी गयी है। इसके बाद 7 जनवरी तक उनको सरकारी बंग्ला खाली करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन महुआ ने अब तक बंग्ला खाली नहीं किया है। अब नये नोटिस, शो कॉज के अनुसार उनको 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।
महुआ ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
बंग्ला खाली करने के आदेश को TMC सासंद महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने उनको केंद्रीय आवास निदेशालय से संपर्क करने के लिए कहा था। कोर्ट के अनुसार निदेशालय की अनुमित से कोई भी सांसद सरकारी आवाज में 6 महीने तक रह सकता है। इसके लिए सांसद को मामूली शुल्क देना होगा। साथ ही कोर्ट ने TMC सांसद को अपनी याचिका वापस लेने की भी सलाह दी थी। हालांकि खबर लिखे जाने तक महुआ मोइत्रा ने निदेशालय से संपर्क नहीं किया है।
ये पूरा मामला
गौरतलब है कि ‘कैश फोर क्वेरी’ मामले में BJP सांसद निशिकांत दुबे ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मोइत्रा की संसदीय मेल आईडी को दुबई में 47 बार खोला गया। इतनी ही बार ईमेल आईडी यानी संसद पोर्टल से लोकसभा में सवाल भी पूछे गये। निशिकांत ने आगे कहा है कि अगर ये खबर सही है तो देश के सभी सांसदों को महुआ के खिलाफ गोलबंद हो जाना चाहिये। ससंदीय ईमेल के माध्यम से हीरानंदानी के लिए हीरनंदानी ने ही लोकसभा में सवाल पूछे। जांच के बाद मामले को सही पाया गया और महुआ की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गयी।