द फॉलोअप डेस्क
बूथों पर वोटरों की बायोमेट्रिक पहचान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर, वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में सभी संसदीय चुनावों और सभी राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बायोमेट्रिक पहचान की मांग की गई है।
.jpg)
गेंद चुनाव आयोग के पाले में
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस चरण पर, जब कुछ राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इस तरह का बदलाव करना अव्यावहारिक होगा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वह इस चरण पर ऐसे बदलाव की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल यह चाहते हैं कि कोर्ट उनकी याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करे, ताकि कोर्ट इस मुद्दे की जांच कर सके। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हालांकि, अगले संसदीय चुनावों और/या राज्य विधानसभाओं के चुनावों से पहले इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को करना है। नोटिस जारी किया जाए।"
