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असम में विकास कार्य होंगे तेज,  विधानसभा में पास हुआ जमीन अधिग्रहण का नया और आसान कानून 

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द फॉलोअप डेस्क 

असम विधानसभा ने ‘ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) विधेयक, 2026’ पास कर दिया है। इसका मकसद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। साथ ही, ज़मीन और राजस्व कानूनों से जुड़े चार अन्य विधेयक भी पेश किए गए। सोमवार को विधेयक पेश करते हुए राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंता ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों का मकसद जनहित के प्रोजेक्ट्स को समय पर लागू करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि केवल उतनी ही ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए जितनी ज़रूरी हो।


प्रोजेक्ट्स को मूल कानून के कुछ प्रावधानों से छूट
यह संशोधन कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट्स को मूल कानून के कुछ प्रावधानों से छूट देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती आवास, राज्य सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र और एस्टेट, औद्योगिक कॉरिडोर और हवाई अड्डों के आस-पास नियोजित शहरी विकास (एरो सिटी प्रोजेक्ट्स सहित) से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। महंता ने कहा कि विधेयक में कानून की धारा 40 में भी बदलाव का प्रस्ताव है, जिससे सरकार को राज्य सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं या संकट के समय ज़मीन अधिग्रहण के लिए आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी।


10 जुलाई को हुई बैठक में प्रस्तावित संशोधनों को मंज़ूरी दी थी
उन्होंने सदन को बताया कि राज्य कैबिनेट ने 10 जुलाई को हुई बैठक में प्रस्तावित संशोधनों को मंज़ूरी दी थी। ज़मीन अधिग्रहण संशोधन पास करने के अलावा, विधानसभा ने वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा पेश ‘असम वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026’ भी पास किया। इससे पहले दिन में, महंता ने सदन में चार विधेयक पेश किए। इनमें ‘असम भूमि और राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026’, ‘असम भूमि जोत सीमा निर्धारण (संशोधन) विधेयक, 2026’, ‘पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2026’ और ‘भारतीय स्टाम्प (असम संशोधन) विधेयक, 2026’ शामिल थे।

Tags - Assam Land Law Development Assembly