द फॉलोअप नेशनल डेस्क
दिल्लीअ के मुख्यदमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की नियमित ज़मानत पर लगी अंतरिम रोक जारी रखी है। बीते गुरुवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में मनी लांड्रिंग के आरोप के मामले में नियमित जमानत दी थी। लेकिन ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
20 जून को मिली थी जमानत
20 जून को अदालत ने कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी थी। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने कल ही जमानत के आदेश का विरोध भी किया। लेकिन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी मानने से इनकार कर दिया था।
ये है ईडी की दलील
बता दें कि ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। ED के वकील एसवी राजू ने कहा था कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।