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इन शर्तों पर मिली अरविंद केजरीवाल को जमानत, नहीं कर पायेंगे ये 5 काम 

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द फॉलोअप डेस्क 

दिल्ली में हुए कथित शऱाब घोटाला मामले में गिरफ्तार किये गये सीएम अरविंद केजरावाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उनको 1 जून तक के लिए जमानत मिली है। जमानत के लिए उनको 50000 रुपये का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल शराब घोटाला मामले को लेकर सार्वजनिक स्तर पर कोई बयान नहीं देंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकेंगे। केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। 

ये 5 काम नहीं कर पायेंगे 

(1) केजरीवाल को 50000 रुपये के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी। 

(2) केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। 

(3) केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो। 

(4) केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 

(5) वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। 

21 मार्च को गिरफ्तार किये गये है केजरीवाल 
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके घर पर छापेमारी के बाद दिल्ली में हुए कथित शराब भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को 28 मार्च 2024 तक रिमांड पर लिया गया और तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज के फैसले से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने  गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की और से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। 

 

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Tags - Arvind Kejriwalbail conditionSupreme Court