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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, कोर्ट ने ED की अपील खारिज की

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द फॉलोअप नेशनल डेस्क 

अदालत ने कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने जमानत के आदेश का विरोध भी किया। लेकिन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी मानने से इनकार कर दिया।


कल भी हुई थी सुनवाई  
मिली खबरों में कहा गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदू ने गुरुवार को दिन में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत कथित शराब नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में स्पेशल जज न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज जमानत देने का निर्णय लिया गया। 


 

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