द फॉलोअप नेशनल डेस्क
सीएम अरविंद केजरीवाल इस महीने की 7 तारीख को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट ने उनको चुनाव के मद्देनजर जमानत देने के संकेत दिये हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अंतरिम जमानत पर हम सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।‘ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से ये कहा। हालांकि ईडी ने इसका विरोध किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है।
क्या कहा ईडी ने
बहस के दौरान अपना पक्ष रखते हुए ईडी की ओऱ से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री पहले से मौजूद थी। इन सबका खुलासा ऐजेंसी ट्रायल के दौरान करने वाली है। एएसजी एसवी राजू ने आगे कहा कि हर जांच अधिकारी का एक विशेषाधिकार होता है। आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं। राजू ने कहा कि सभी सामग्रियों के बारे में बताने का अभी उचित समय नहीं है।
गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा कोर्ट ने
बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को केजरीवाल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किये थे। कोर्ट ने आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। उसका हनन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित सवालों पर तैयारी के साथ आने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई आज यानी 3 मई को तय की गयी थी।
हमें फॉलो करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें -