द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 24 करोड़ रुपये का भार सरकार पर पड़ेगा। बता दें कि ग्राम गाड़ी योजना पांच साल के लिए प्रभावी होगी। इस योजना के तहत सभी बसें नई होंगीं और नई रूटों पर ही चलेंगी। 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा।सभी वाहन हल्के और मध्यम वणिज्यिक होंगे जिनमें हार्ड बॉडी व सॉफ्ट टॉप बॉडी होगी। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा व झारखंड आंदोलनकारी को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जायेगी।
अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई
परिवहण विभाग द्वारा एक संकल्प जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि यदि वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाया गया तो कानून के अधीन कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, परिवहन पाधिकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर विधिसम्मत अधिसूचना खुद परिवहन विभाग निर्गत करेगा।
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