द फॉलोअप डेस्क
वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी उम्र और खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए रिहाई का आदेश दिया है। 75 वर्षीय फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद हैं और सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा किया जाए। फहीम की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर 2024 को फहीम खान ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें बढ़ती उम्र और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया गया था। अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फहीम खान के परिवार में खुशी का माहौल है। उनके बेटे इकबाल खान ने पिता की रिहाई की खबर मिलते ही परिवार के सदस्यों के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है। इकबाल खान ने धनबाद पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बेहतर बनी हुई है। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि अपराध का रास्ता कभी अच्छा परिणाम नहीं देता, इसलिए समाज की मुख्यधारा में लौटना ही सही रास्ता है। गौरतलब है कि 1989 में सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के मामले में फहीम खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2009 से वे जेल में बंद थे। अब झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
